अध्यापक भर्ती का आवेदन शुल्क 50 करे सरकार
इलाहाबाद।
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के
मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि आवेदकों से पांच सौ रुपये
के बजाए पचास रुपये आवेदन शुल्क लिया जाना चाहिए। हालांकि न्यायालय ने इस
संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया है। प्रदेश सरकार से अपेक्षा की है कि
आवेदकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ के मद्देनजर सरकार को स्वयं इस संबंध में
निर्णय लेना चाहिए। टीईटी उत्तीर्ण अखिलेश त्रिपाठी और अन्य अभ्यर्थियों
की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने मामले की सुनवाई
सोमवार तक टाल दी है।
इससे पहले याचियों के
अधिवक्ताओं ने न्यायालय का ध्यान इस ओर दिलाया कि हर जिले से आवेदन करने के
लिए अलग फार्म भरना होगा और प्रत्येक फार्म के साथ पांच सौ रुपये
का ड्राफ्ट लगाना होता है। इससे आवेदकों पर बहुत अधिक बोझ पड़ता है। प्रदेश
सरकार की ओर से बताया गया कि सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर नियमों में
संशोधन किए गए हैं।
•हाईकोर्ट ने आवेदकों पर पड़े आर्थिक बोझ का हवाला दिया
- प्रदेश में 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला
- अभी लग रहा है पांच सौ रुपये आवेदन शुल्क
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