TET Qualifide BTC/VBTC Candidate's Selection List Released

आगरा: बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में बीटीसी प्रशिक्षित होने के साथ ही टीईटी (टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को आवेदकों की सूची के साथ ही मेरिट जारी कर दी गई। इनकी 18 को काउंसिलिंग कराने के आदेश दिए हैं। जिले में बेसिक शिक्षा विभाग में 300 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति होनी है।

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा टीईटी उत्तीर्ण कर चुके बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू बीटीसी कर चुके अभ्यर्थियों से अक्टूबर में नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया 31 दिसंबर से पूर्ण होनी है। इसी कड़ी में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा मंगलवार को आवेदकों की सूची जारी कर दी गई। जिले में बीटीसी में सामान्य व विकलांग वर्ग के 222, अनुसूचित जाति के 145, अनुसूचित जनजाति के तीन व अन्य पिछड़ा वर्ग के 263 आवेदकों की सूची जारी हुई है। विशिष्ट बीटीसी में सामान्य व विकलांग वर्ग के 112, अनुसूचित जाति के 120 व अन्य पिछड़ा वर्ग के 262 और उर्दू बीटीसी में सामान्य वर्ग के 10, अन्य पिछड़ा वर्ग के 17 और अनुसूचित जाति के दो अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र प्रकाश ने बताया कि उन्हें अभी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। 
News Source : Jagran Epaper (5.12.12)
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Now UPTET 2011 exam is fully saved as UPTET pass qualificaton is MUST for selection of Teachers.

शिक्षक बनाने को नई जुगत


लखनऊ [जाब्यू]। वर्ष 1997 से पहले के मुअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षक नियुक्त करने की राह तलाशने में जुटी राज्य सरकार विधिक परामर्श प्राप्त होने के बाद मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दिला सकती है। 1997 से पहले के मुअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन टीचिंग करने वाले अभ्यर्थियों को उर्दू शिक्षक नियुक्त करने के लिए सरकार उन्हें अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट दिलाने की राह तलाश रही है। वर्तमान में उर्दू शिक्षकों के 2911 पद रिक्त हैं। इस संबंध में सरकार ने हाल ही में विधिक परामर्श हासिल किया था। विधिक परामर्श में कहा गया कि 1997 से पहले के मुअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) से डिप्लोमा इन टीचिंग करने वाले अभ्यर्थियों को उर्दू शिक्षक नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार पहले विज्ञापन प्रकाशित करे। विज्ञापन प्रकाशित करने पर यदि टीईटी उत्ताीर्ण मुआल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों के आवेदन समुचित संख्या में प्राप्त हो जाते हैं तो सरकार उन्हें शिक्षक नियुक्त कर दे। यदि समुचित संख्या में टीईटी उत्ताीर्ण मुअल्लिम-ए-उर्दू उपाधि धारक नहीं मिलते हैं तो नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23(2) के तहत सरकार केंद्र से इन अभ्यर्थियों को टीईटी से छूट दिये जाने की मांग कर सकती है। विधिक परामर्श प्राप्त होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने इस आशय के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति हासिल करने के लिए कैबिनेट को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव में कैबिनेट से यह भी अनुरोध किया गया है कि उपयुक्त व्यवस्था को अमली जामा पहनाने के लिए उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में संशोधन किये बिना वह मुख्यमंत्री को अपने स्तर से निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दे।

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